
नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी सांसद रवि किशन के (Bharatiya Janata Party (BJP) MP Ravi Kishan) खिलाफ एआई निर्मित अश्लील और अपमानजनक कंटेंट हटाने का आदेश दिया है। जस्टिस ज्योति सिंह ने रवि किशन (Justice Jyoti Singh) की व्यक्तित्व के अधिकारों के संरक्षण की मांग पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया।
कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर रवि किशन को लेकर अश्लील और अपमानजनक कंटेंट अपलोड करने वाले यूजर उन्हें एक हफ्ते के अंदर नहीं हटाते हैं तो गूगल खुद उन लिंक को हटाए। सुनवाई के दौरान रवि किशन के वकील एन हरिहरन ने कहा कि इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एआई निर्मित अश्लील, पोर्नोग्राफिक और दूसरे अपमानजनक कंटेंट (AI-generated obscene, pornographic, and other derogatory content) रील के रुप में चलाये जा रहे हैं। उन्होंने कई वेब लिंक का जिक्र किया और उन्हें हटाने की मांग की।
हरिहरन (Hariharan) ने कहा कि याचिकाकर्ता एक सेलिब्रिटी हैं और उनके खिलाफ गलत कंटेंट प्रसारित किए जा रहे हैं। हरिहरन ने 104.8 एफएम रेडियो के इश्क सेगमेंट का जिक्र किया। हरिहरन ने कहा कि ये सेग्मेंट रवि किशन (segment on 104.8 FM radio) के व्यक्तित्व के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और उसका इस्तेमाल व्यापारिक हितों के लिए किया जा रहा है।
इसके पहले उच्च न्यायालय (High Court) कई नामचीन हस्तियों के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता शशि थरूर, अभिनेता अर्जुन कपूर, तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, मलयालम फिल्म अभिनेता मोहनलाल, भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर, पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण, फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, बाबा रामदेव, फिल्म अभिनेत्री काजोल फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय, आंध्रप्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, फिल्म अभिनेता सलमान खान, अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था।
