
पटना : (Patna) पटना सिविल कोर्ट (Patna Civil Court) में चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर (teacher Faisal Khan, also known as Khan Sir) की जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला नहीं हो सका। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण अदालत ने मामले की अगली सुनवाई और आदेश के लिए 13 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। अब इसी दिन अदालत यह तय करेगी कि खान सर को जमानत दी जाएगी या नहीं।
खान सर की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई पूर्व में पूरी हो चुकी थी और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को आदेश सुनाए जाने की संभावना थी, लेकिन जिला एवं सत्र न्यायाधीश के उपलब्ध नहीं रहने के कारण फैसला टाल दिया गया। अब 13 जुलाई को इस मामले में आदेश पारित किए जाने की उम्मीद है।
यह मामला दो जून 2026 की रात पटना स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान (coaching institute in Patna) में हुए विवाद से जुड़ा है। घटना के बाद खान सर ने आरोप लगाया था कि रौशन आनंद पक्ष के 15-20 लोगों ने उनके कोचिंग संस्थान पर हमला किया, तोड़फोड़ की, पथराव किया, फायरिंग की तथा स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने रौशन आनंद को गिरफ्तार किया था।
हालांकि, जांच के दौरान घटना से संबंधित कुछ वीडियो सामने आने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि फायरिंग की घटना में खान सर के सुरक्षा कर्मियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इसके बाद पुलिस ने उनके कुछ सुरक्षा कर्मियों को हिरासत में लिया और मामले में खान सर के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की गई। हालांकि, बाद में न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
इसी मामले में रौशन आनंद को गिरफ्तारी के लगभग 12 दिन बाद जमानत मिल गई थी। इस बीच रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना के बाद रौशन आनंद ने सार्वजनिक रूप से खान सर पर हत्या करवाने का आरोप लगाया था। हालांकि, इस आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच अलग से की जा रही है।
फिलहाल कोचिंग संस्थान में हुई फायरिंग और हिंसा से संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में 13 जुलाई को खान सर की जमानत याचिका पर आने वाले फैसले पर कानूनी विशेषज्ञों, छात्रों और दोनों पक्षों की निगाहें टिकी हुई हैं।
