
वॉशिंगटन : (Washington) अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों और एक्सचेंज विजिटर्स के वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने दशकों पुरानी ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस (Duration of Status) व्यवस्था को खत्म करते हुए अब निश्चित अवधि के प्रवास का नियम लागू करने का फैसला किया है।नए नियम के तहत विदेशी छात्र और एक्सचेंज विजिटर अब अनिश्चितकाल तक अमेरिका में नहीं रह सकेंगे। उन्हें अपने शैक्षणिक कार्यक्रम की अवधि तक रहने की अनुमति होगी, लेकिन यह अवधि अधिकतम चार वर्ष तक सीमित रहेगी।
वीजा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने का दावा
DHS का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य वीजा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना, कथित वीजा दुरुपयोग को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। विभाग ने इस संबंध में अंतिम नियम (Final Rule) जारी कर दिया है।नए नियम F (स्टूडेंट), J (एक्सचेंज विजिटर) और विदेशी मीडिया प्रतिनिधियों के वीजा पर लागू होंगे। यदि किसी छात्र को निर्धारित अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रहकर पढ़ाई पूरी करनी है, तो उसे अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) के पास Extension of Stay (EOS) के लिए आवेदन करना होगा।
अतिरिक्त समय के लिए होगी कड़ी जांच
अतिरिक्त प्रवास की अनुमति के लिए आवेदन प्रक्रिया में बायोमेट्रिक जांच, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और फ्रॉड स्क्रीनिंग (biometric checks, background verification, and fraud screening) जैसी प्रक्रियाएं शामिल होंगी। इससे सरकार को विदेशी नागरिकों की गतिविधियों की अधिक निगरानी करने में मदद मिलने की उम्मीद है।नियमों में एक और बड़ा बदलाव पढ़ाई पूरी होने के बाद मिलने वाले ग्रेस पीरियड को लेकर किया गया है। पहले छात्रों को अमेरिका छोड़ने, संस्थान बदलने या वीजा श्रेणी में बदलाव के लिए 60 दिन का समय मिलता था, जिसे अब घटाकर 30 दिन कर दिया गया है।इसके अलावा, शैक्षणिक कार्यक्रम बदलने के नियम भी पहले की तुलना में अधिक सख्त किए गए हैं।
DHS सचिव ने बताया बदलाव का कारण
DHS सचिव मार्कवेन मुलिन (DHS Secretary Markwayne Mullin) ने कहा कि लगभग पांच दशक पुरानी ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस व्यवस्था के कारण कुछ विदेशी छात्र लगातार नए-नए पाठ्यक्रमों में दाखिला लेकर लंबे समय तक अमेरिका में बने रहते थे।उनके अनुसार, नई व्यवस्था से संघीय सरकार की निगरानी बढ़ेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्र अपने मूल उद्देश्य यानी शिक्षा पूरी करने के बाद तय प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ें।यह नया नियम फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होने के 60 दिन बाद प्रभावी होगा। वर्तमान में ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस व्यवस्था के तहत अमेरिका में रह रहे विदेशी छात्र भी नई व्यवस्था के दायरे में आएंगे और नियम लागू होने की तारीख से उनके प्रवास की अधिकतम सीमा चार वर्ष निर्धारित की जाएगी।
