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New Delhi : दिल्ली दंगा साजिश मामला: उमर खालिद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

New Delhi: Delhi Riots Conspiracy Case – High Court Seeks Police Response on Umar Khalid's Bail Plea

नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपित उमर खालिद (Umar Khalid) की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की (Justice Prathiba Singh) अध्यक्षता वाली बेंच ने उमर खालिद की जमानत याचिका को इस मामले के सह आरोपित शरजील इमाम की जमानत याचिका के साथ टैग करते हुए 27 अगस्त को अगली सुनवाई का आदेश दिया।

इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) ने 4 जुलाई को उमर खालिद और शरजील इमाम की नई जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हैं। कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं ट्रायल कोर्ट में भी सुनवाई योग्य नहीं हैं।

सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से पेश वकील त्रिदिप पेस ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अंद्राबी के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज करने पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश जिसमें गवाहों के बयान दर्ज नहीं होने की स्थिति में एक साल के बाद जमानत याचिका दायर करने को कहा था अब लागू नहीं होता।

इससे पहले 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जिन पांच आरोपितों को जमानत दी थी उनमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहम और मोहम्मद सलीम खान (Gulfisha Fatima, Meeran Haider, Shifa-ur-Rehman, Shadab Ahmed, and Mohammad Salim Khan) शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को आरोपित खालिद सैफी और तसलीम अहमद को छह महीने की अंतरिम जमानत दी। इस मामले के चार आरोपितों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। जिन आरोपितों को पहले जमानत मिल चुकी है उनमें सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल शामिल हैं।

इस मामले में 18 आरोपितों के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल किया गया है। इसमें जिन लोगों को आरोपित बनाया गया है उनमें सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता शामिल हैं।

बता दें कि दिल्ली दंगों दंगे में कम-से-कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और काफी संख्या में लोग घायल हुए थे।