
प्रयागराज : (Prayagraj) इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने शस्त्र लाइसेंस की मूल पत्रावली कथित रूप से गायब कराने के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी (Samajwadi Party MP Afzal Ansari) को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय भी प्रदान किया है।
गाजीपुर के कोतवाली थाने में 22 जुलाई को अफजाल अंसारी के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस की मूल पत्रावली गायब कराने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि उन्होंने संबंधित शस्त्र लिपिक के साथ मिलीभगत कर अभिलेख गायब कराए। इसी एफआईआर को रद्द कराने और गिरफ्तारी पर रोक की मांग को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था।
शस्त्र लिपिक भी बनाए गए हैं आरोपी
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर न्यायालय ने सरकार को समय देते हुए अगली सुनवाई तक अफजाल अंसारी के खिलाफ किसी भी गिरफ्तारी की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी।
इस मामले में तत्कालीन शस्त्र लिपिक गौरीशंकर लाल और शस्त्र लिपिक द्वितीय सुग्रीव तिवारी (arms clerk, Gaurishankar Lal, and the second arms clerk, Sugriv Tiwari) को भी आरोपी बनाया गया है। तीनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं तथा आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
