
नई दिल्ली : (New Delhi) राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने मुस्लिमों और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी (Chief Election Commissioner SY Quraishi) के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे (Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and BJP MP Nishikant Dubey) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल (Paras Dalal) ने 31 अगस्त को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।
हर्ष मांदर ने अपनी याचिका में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के कथित भड़काऊ भाषण का जिक्र किया है। याचिका में निशिकांत दुबे का पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का वक्फ कानून को लेकर दिए गए बयान का जिक्र किया गया है। हर्ष मांदर की याचिका में कहा गया है कि निशिकांत दुबे का एसवाई कुरैशी को मुस्लिम कमिश्नर (“Muslim Commissioner”) कहना भड़काऊ है और ये सांप्रदायिकता फैलाने वाला है। याचिका में हिमंता बिस्वा सरमा के बारे में कहा गया है कि उनका भाषण भड़काऊ भाषण की श्रेणी में आता है।
