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Washington : अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता पर कसा शिकंजा

Washington: Restrictions Tightened on Birthright Citizenship in the US

वॉशिंगटन : (Washington) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने जन्म के आधार पर नागरिकता (बर्थराइट सिटीजनशिप) को सीमित करने के उद्देश्य से दो नए कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन आदेशों का उद्देश्य ‘बर्थ टूरिज्म’ (“birth tourism”) पर रोक लगाना और जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता पाने के पात्र लोगों के दायरे को सीमित करना है। ट्रंप के नए आदेश के तहत उन विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया गया है जो अपने बच्चों को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के उद्देश्य से अमेरिका जाकर प्रसव कराते हैं। सरकार ऐसे मामलों में अमेरिका में प्रवेश की सुविधा को सीमित करने की तैयारी कर रही है।

नागरिकता के पात्र लोगों की नई परिभाषा
दूसरे कार्यकारी आदेश में जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता के लिए अयोग्य माने जाने वाले लोगों की श्रेणी का विस्तार किया गया है। इसके तहत विदेशी सरकारों की ओर से लॉबिंग करने वाले विदेशी नागरिकों के बच्चों को भी जन्म आधारित नागरिकता के दायरे से बाहर रखने का प्रावधान किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नया कदम
ट्रंप का यह फैसला ऐसे समय आया है जब 30 जून को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनके पहले जारी कार्यकारी आदेश को खारिज कर दिया था। अदालत ने अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग सभी लोगों को नागरिकता देने की संवैधानिक व्यवस्था को बरकरार रखा था।

ट्रंप ने अदालत के फैसले की आलोचना की
नए आदेशों पर हस्ताक्षर करने के बाद ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि जन्म आधारित नागरिकता पर अदालत का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने कहा कि आवश्यक बदलाव लाने और व्यवस्था को सख्त बनाने के उद्देश्य से नए कार्यकारी आदेश जारी किए गए हैं।