
नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली उच्च न्यायालय ने काकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janata Party) (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास (spokesperson Saurav Das) के आवासीय पते का सार्वजनिक रूप से खुलासा करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मीडिया कमेंटेटर अभिजीत अय्यर मित्रा, न्यूज प्लेटफार्म लीगल बीट, जयपुर डायलॉग्स, संडे गार्जियन और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सचिन दत्ता ने मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को करने का आदेश दिया।
सौरव दास ने प्रतिवादियों के खिलाफ याचिका दायर कर निजता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दो लाख रुपये के मुआवजे की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादियों ने अपने अकाउंट से उनके आवासीय पते का खुलासा करके उनकी निजता का उल्लंघन करने की कोशिश की है। याचिका में मांग की गई है कि इन प्रतिवादियों को उनके आवासीय पते को लेकर अपलोड किए गए वीडियो और पोस्ट को हटाने का आदेश दिया जाए।
सौरव दास ने कहा है कि वो ग्रेटर कैलाश वन में किराये के एक मकान में 2025 से रह रहे हैं। वहां द पंफलेट (The Pamphlet) के प्रतिनिधियों ने अनधिकृत रूप से प्रवेश किया और उनके आवासीय मकान के अंदरूनी हिस्सों की वीडियो रिकॉर्डिंग की और उन्हें 5 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर शेयर किया। उस वीडियो में उनके आवासीय पते का साफ खुलासा हो रहा था। उस वीडियो को बीस लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। याचिका में कहा गया है कि लॉबीट (Lawbeat) नामक वेबसाइट पर अभिजीत अय्यर मित्रा (Abhijit Iyer Mitra) ने उनके पड़ोसी का नाम गलत बताया और मकान का किराया सात लाख रुपये प्रति महीना बताया। सौरव दास ने इसकी शिकायत 5 अगस्त को पुलिस से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई उल्टा और वीडियो डाले गए।
