
नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पांच सितंबर को कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janata Party) (सीजेपी) के प्रस्तावित मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उसे उम्मीद है कि सभी पक्ष शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रहकर व्यवहार करेंगे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना (Chief Justice Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi, and Justice V. Mohana) की पीठ ने कहा, ‘कानूनी एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखें और यह बताएं कि क्या अवैध है और क्या अनुमति योग्य है। हम उम्मीद करते हैं कि वे इसी दायरे में काम करेंगे। दोनों पक्षों से हमारी अपेक्षा है कि वे एक-दूसरे का सम्मान करेंगे, उचित आचरण करेंगे और देश के कानून का पालन करेंगे।’
सीजेपी का प्रदर्शन आह्वान
सीजेपी ने दिल्ली में प्रदर्शन मार्च का आह्वान किया है। संगठन का आरोप है कि केंद्र सरकार (Central Government) ने परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ चलाए गए उसके 36 दिन के आंदोलन को समाप्त कराने के लिए 25 जुलाई को किए गए वादों को पूरा नहीं किया।
