
शिशु आहार के भ्रामक दावों पर तीन मामले दर्ज
नई दिल्ली : (New Delhi) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India) (FSSAI) ने शिशु आहार बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया लिमिटेड की दो इकाइयों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
प्राधिकरण ने शुक्रवार को कंपनी के दो प्रमुख उत्पादों नैन एक्सेला प्रो स्टेज एक और लैक्टोजन प्रो एक को लेकर जांच के बाद कार्रवाई का आदेश जारी किया है। प्राधिकरण नेस्ले इंडिया लिमिटेड (Nestlé India Limited) के खिलाफ तीन अलग-अलग मामलों में कार्रवाई शुरू की है।
प्राधिकरण ने ई-कॉमर्स पर बिक रहे इन उत्पादों की जांच में पाया कि कंपनी अपने उत्पाद पर पांच एचएमओ और व्हे प्रोटीन और आसानी से पचने वाला व्हे प्रोटीन जैसे दावे कर रही थी। नियमों के अनुसार शिशु आहार उत्पादों पर इस तरह बिक्री बढ़ाने वाले दावे और विज्ञापन करना पूरी तरह मना है। यह शिशु पोषण विनियम 2020 और शिशु दुग्ध विकल्प अधिनियम 1992 (Infant Nutrition Regulations 2020 and the Infant Milk Substitutes Act 1992) का सीधा उल्लंघन है।
इसके अलावा कंपनी के फॉलोअप फॉर्मूला के एक नमूने की प्रयोगशाला जांच में बायोटिन की मात्रा तय मानक से कम पाई गई। दोबारा जांच के लिए भेजने पर भी नमूना मानकों पर खरा नहीं उतरा। इन्हीं कारणों से प्राधिकरण ने नेस्ले के खिलाफ कार्रवाई की।
