
लातूर : (Latur) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल (Maharashtra’s Cooperation Minister Babasaheb Patil) समेत लातूर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के आठ निदेशकों को पद से हटाने का आदेश दिया है। आरबीआई के अनुसार, इन निदेशकों ने बैंक के निदेशक पद पर निर्धारित 10 साल की अधिकतम कार्यकाल सीमा पूरी कर ली थी। यह कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ (Aurangabad Bench of the Bombay High Court) के निर्देश के बाद की गई है। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के निदेशकों के कार्यकाल की अधिकतम सीमा 10 साल निर्धारित है। यह प्रावधान बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के जरिए किए गए बदलावों के तहत लागू है। राज्य सहकारिता विभाग के उप सचिव सुधीर अमृते (Sudhir Amrutte, Deputy Secretary of the State Cooperation Department) ने भी 10 साल से अधिक समय तक पद पर बने निदेशकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सहकारिता आयुक्त, पुणे को पत्र लिखा था।
