
अदालत ने मांगा आपराधिक रिकॉर्ड
पटना : (Patna) पटना के चर्चित कोचिंग विवाद में हुई गोलीबारी के मामले में आरोपित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर (Faisal Khan alias Khan Sir) और उनके दो बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिका पर मंगलवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई बुधवार सुबह 10:30 बजे निर्धारित की है। माना जा रहा है कि अगली सुनवाई के बाद अदालत जमानत याचिका पर अपना फैसला सुना सकती है।
आज हुई सुनवाई के दौरान जिला जज की अदालत में करीब 40 मिनट तक दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत दलीलें पेश की गईं। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से जुड़े विभिन्न कानूनी पहलुओं पर चर्चा की। रौशन आनंद (Roshan Anand) पक्ष की शिकायत के आधार पर अदालत ने फैजल खान उर्फ खान सर के पुराने आपराधिक मामलों से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया है। अदालत ने निर्देश दिया कि उनका आपराधिक रिकॉर्ड हर हाल में अगली सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया जाए।
सुनवाई के दौरान जिला जज रूपेश देव (District Judge Rupesh Dev) ने कहा कि मामला लंबे समय से लंबित है और इसका शीघ्र निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अदालत ने सभी पक्षों को आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।
खान सर की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रंजन सिंह (Advocate Ranjan Singh) ने सुनवाई के बाद बताया कि अदालत में हथियारों के लाइसेंस से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि संबंधित लाइसेंस करीब दो महीने पहले समाप्त हो गया था, जबकि उसके नवीनीकरण के लिए छह महीने का समय उपलब्ध रहता है। उनके अनुसार इस आधार पर जमानत मिलने की पर्याप्त संभावना है।
अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने दावों के समर्थन में सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें, ताकि मामले का शीघ्र निपटारा किया जा सके। अदालत ने स्पष्ट किया है कि वह इस प्रकरण का जल्द से जल्द निष्पादन करना चाहती है।
