
मुंबई : (Mumbai) महाराष्ट्र विधान परिषद (Maharashtra Legislative Council) ने बुधवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) में एक संशोधन को मंजूरी दी, जिसके तहत ‘‘निवारक कार्रवाई’’ (“preventive measure”) के तौर पर किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रखने की अवधि 24 घंटे से बढ़ाकर 15 से 30 दिन कर दी गई है। इस बीच विपक्ष ने इसका विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। सदन ने एक अन्य संशोधन भी पारित किया, जिसके तहत बीएनएसएस की धारा 482 में बदलाव करते हुए अग्रिम जमानत या गिरफ्तारी-पूर्व जमानत मांगने वाले व्यक्ति के लिए अदालत के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य कर दिया गया है।
