
मुंबई : (Mumbai) महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) ने ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का व्यावहारिक ज्ञान अनिवार्य करने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (State Transport Minister Pratap Sarnaik) ने चेतावनी दी है कि 15 अगस्त तक चालकों को व्यावहारिक मराठी सीखनी होगी, अन्यथा 16 अगस्त से उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी और बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम, 1989 (Maharashtra Motor Vehicles Rules, 1989) के तहत यात्रियों से संवाद के लिए मराठी का व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक है। सरकार पिछले तीन महीनों से 450 से अधिक शिक्षकों के माध्यम से चालकों को मराठी सिखा रही है और संगठनों की मांग पर अतिरिक्त समय भी दिया गया था। अब यह अंतिम अवसर है और इसके बाद नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
