बुधवार, 28 अक्टूबर 2026

खोजें (Search News)

ताजा खबर
13:19चेतना सिंह ने लॉन्च किया नया डिजिटल मनोरंजन मंच•06:55मध्य रेल ने माल ढुलाई से 3,400 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया•07:28Nanded : किसानों को बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा: सुनेत्रा पवार•12:03New Delhi : दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा- बैंक कर्मचारियों को विरोध-प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराएं•07:17Islamabad : पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर गोलीबारी•11:51Mumbai : एनएसई के शेयर की लिस्टिंग एक ऐतिहासिक मील का पत्थर: आशीष चौहान•10:33New Delhi : नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कैप के लिहाज से शीर्ष 10 कंपनियों में हुआ शामिल•10:20Mumbai : साहिल वाकोडे आत्महत्या मामले में निष्पक्ष जांच हो : उदय भानू चिंब•13:19चेतना सिंह ने लॉन्च किया नया डिजिटल मनोरंजन मंच•06:55मध्य रेल ने माल ढुलाई से 3,400 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया•07:28Nanded : किसानों को बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा: सुनेत्रा पवार•12:03New Delhi : दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा- बैंक कर्मचारियों को विरोध-प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराएं•07:17Islamabad : पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर गोलीबारी•11:51Mumbai : एनएसई के शेयर की लिस्टिंग एक ऐतिहासिक मील का पत्थर: आशीष चौहान•10:33New Delhi : नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कैप के लिहाज से शीर्ष 10 कंपनियों में हुआ शामिल•10:20Mumbai : साहिल वाकोडे आत्महत्या मामले में निष्पक्ष जांच हो : उदय भानू चिंब•

Patna : खान सर की अग्रिम जमानत पर फैसला 10 जुलाई को

Patna: Decision on Khan Sir's anticipatory bail on July 10

पटना सिविल कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित
पटना : (Patna)
पटना सिविल कोर्ट (Patna Civil Court) ने चर्चित कोचिंग विवाद से जुड़ी गोलीबारी के मामले में आरोपित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर ​​(teacher Faisal Khan alias Khan Sir) और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत इस मामले में 10 जुलाई को अपना आदेश सुनाएगी।

जिला जज की अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद सुनवाई समाप्त हुई। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया।

इससे पहले मंगलवार को भी करीब 40 मिनट तक सुनवाई हुई थी। उस दौरान अदालत ने मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की थी। शिकायतकर्ता रौशन आनंद के पक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दों के आधार पर अदालत ने खान सर के पुराने आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड तलब किया था। अदालत ने निर्देश दिया था कि संबंधित रिकॉर्ड बुधवार को हर हाल में प्रस्तुत किया जाए।

खान सर के अधिवक्ता मुरारी तिवारी (Khan’s lawyer, Murari Tiwari) ने सुनवाई के बाद आज बताया कि खान सर की अग्रिम जमानत याचिका के साथ-साथ उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों की जमानत याचिका पर भी बहस पूरी हो चुकी है। दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क अदालत के समक्ष रखे, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस मामले में 10 जुलाई को आदेश सुनाया जाएगा।

अधिवक्ता ने दलील दी कि सुरक्षा कर्मी एक निजी सुरक्षा एजेंसी (private security agency) द्वारा उपलब्ध कराए गए थे और उनका दायित्व केवल सुरक्षा व्यवस्था संभालना था। उनका कहना था कि इस मामले में खान सर की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि खान सर ने जांच एजेंसी के साथ हर स्तर पर सहयोग किया है। बचाव पक्ष के अनुसार, खान सर के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा पूर्व में दर्ज मामलों में भी उन्हें राहत मिल चुकी है। इन सभी तथ्यों से अदालत को अवगत करा दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि पटना के चर्चित कोचिंग विवाद के दौरान हुई गोलीबारी की घटना के बाद इस मामले में खान सर और उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया।