
पटना सिविल कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित
पटना : (Patna) पटना सिविल कोर्ट (Patna Civil Court) ने चर्चित कोचिंग विवाद से जुड़ी गोलीबारी के मामले में आरोपित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर (teacher Faisal Khan alias Khan Sir) और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत इस मामले में 10 जुलाई को अपना आदेश सुनाएगी।
जिला जज की अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद सुनवाई समाप्त हुई। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया।
इससे पहले मंगलवार को भी करीब 40 मिनट तक सुनवाई हुई थी। उस दौरान अदालत ने मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की थी। शिकायतकर्ता रौशन आनंद के पक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दों के आधार पर अदालत ने खान सर के पुराने आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड तलब किया था। अदालत ने निर्देश दिया था कि संबंधित रिकॉर्ड बुधवार को हर हाल में प्रस्तुत किया जाए।
खान सर के अधिवक्ता मुरारी तिवारी (Khan’s lawyer, Murari Tiwari) ने सुनवाई के बाद आज बताया कि खान सर की अग्रिम जमानत याचिका के साथ-साथ उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों की जमानत याचिका पर भी बहस पूरी हो चुकी है। दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क अदालत के समक्ष रखे, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस मामले में 10 जुलाई को आदेश सुनाया जाएगा।
अधिवक्ता ने दलील दी कि सुरक्षा कर्मी एक निजी सुरक्षा एजेंसी (private security agency) द्वारा उपलब्ध कराए गए थे और उनका दायित्व केवल सुरक्षा व्यवस्था संभालना था। उनका कहना था कि इस मामले में खान सर की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि खान सर ने जांच एजेंसी के साथ हर स्तर पर सहयोग किया है। बचाव पक्ष के अनुसार, खान सर के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा पूर्व में दर्ज मामलों में भी उन्हें राहत मिल चुकी है। इन सभी तथ्यों से अदालत को अवगत करा दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि पटना के चर्चित कोचिंग विवाद के दौरान हुई गोलीबारी की घटना के बाद इस मामले में खान सर और उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया।
