
लखनऊ : (Lucknow) उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (Uttar Pradesh State Commission) ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती-2018 में ओबीसी अभ्यर्थियों को अर्हता अंक (OBC candidates in the 68,500 Assistant Teacher Recruitment (2018) में पांच प्रतिशत छूट देने संबंधी अपनी 5 जनवरी 2022 की संस्तुति को फिर से प्रभावी रखने का निर्णय लिया है। आयोग ने सरकार से परीक्षा परिणाम संशोधित कर 150 में 60 अंक (40 प्रतिशत) पाने वाले ओबीसी अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित करने की सिफारिश की है।
आयोग ने कहा कि अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में ओबीसी अभ्यर्थियों को यह छूट दी गई थी, इसलिए केवल 68500 भर्ती के अभ्यर्थियों को इससे वंचित रखना संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार के विपरीत है। आयोग ने यह भी कहा कि इस संबंध में कोई न्यायिक रोक नहीं है और संस्तुति पर कार्रवाई में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए।
