
अगली सुनवाई 19 सितंबर को
चंडीगढ़ : (Chandigarh) पंजाब में संगरूर की जिला अदालत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Congress National President Mallikarjun Kharge) के खिलाफ वारंट जारी किया है। उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। मामले की सुनवाई 19 सितंबर को होगी।
खरगे के वकील एडवोकेट ललित गर्ग ने बताया कि यह मामला 2023 का है, जब संगरूर निवासी हितेश भारद्वाज (Bajrang Dal member) ने खरगे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। खरगे पर आरोप है कि उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के घोषणापत्र में बजरंग दल पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बजरंग दल की तुलना पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन पीएफआई (Pakistani terrorist organization PFI) से की थी और कहा था कि सत्ता में आने पर वे इस संगठन पर प्रतिबंध लगा देंगे।
पहले यह मामला सिविल प्रकृति का था, जिसमें मल्लिकार्जुन खरगे के वकील पेश हुए थे। अब कोर्ट ने इसे आपराधिक मामला (criminal case) बना दिया है। यदि खरगे इस मामले में पेश नहीं होते हैं, तो अदालत उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को निर्धारित की गई है।
