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Mumbai : अनधिकृत निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, बीएमसी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश

Mumbai: High Court Firm on Unauthorized Construction; BMC Directed to Take Immediate Action

मुंबई : (Mumbai) बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आयुक्त अश्विनी भिडे (Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) Commissioner Ashwini Bhide) ने कहा कि उच्च न्यायालय (High Court) ने स्पष्ट किया है कि केवल पुरानी कब्जेदारी, संपत्ति कर का भुगतान, बिजली कनेक्शन या दुकान का लाइसेंस होने से कोई भी अनधिकृत निर्माण (unauthorized construction) नियमित नहीं माना जा सकता। उन्होंने अधिकारियों को मुंबई में सभी अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने तथा किसी भी अवैध निर्माण को नियमित नहीं करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने शहर में सड़कों के गड्ढों से संबंधित शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि 10 जून से 30 जुलाई 2026 के बीच ‘मार्ग’ (‘Marg’) ऐप पर प्राप्त गड्ढों की शिकायतों में से 96 प्रतिशत का समाधान किया जा चुका है, जिसे सकारात्मक उपलब्धि बताते हुए उन्होंने शेष शिकायतों का भी प्राथमिकता के आधार पर निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।