बुधवार, 28 अक्टूबर 2026

खोजें (Search News)

ताजा खबर
13:19चेतना सिंह ने लॉन्च किया नया डिजिटल मनोरंजन मंच•06:55मध्य रेल ने माल ढुलाई से 3,400 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया•07:28Nanded : किसानों को बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा: सुनेत्रा पवार•12:03New Delhi : दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा- बैंक कर्मचारियों को विरोध-प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराएं•07:17Islamabad : पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर गोलीबारी•11:51Mumbai : एनएसई के शेयर की लिस्टिंग एक ऐतिहासिक मील का पत्थर: आशीष चौहान•10:33New Delhi : नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कैप के लिहाज से शीर्ष 10 कंपनियों में हुआ शामिल•10:20Mumbai : साहिल वाकोडे आत्महत्या मामले में निष्पक्ष जांच हो : उदय भानू चिंब•13:19चेतना सिंह ने लॉन्च किया नया डिजिटल मनोरंजन मंच•06:55मध्य रेल ने माल ढुलाई से 3,400 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया•07:28Nanded : किसानों को बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा: सुनेत्रा पवार•12:03New Delhi : दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा- बैंक कर्मचारियों को विरोध-प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराएं•07:17Islamabad : पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर गोलीबारी•11:51Mumbai : एनएसई के शेयर की लिस्टिंग एक ऐतिहासिक मील का पत्थर: आशीष चौहान•10:33New Delhi : नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कैप के लिहाज से शीर्ष 10 कंपनियों में हुआ शामिल•10:20Mumbai : साहिल वाकोडे आत्महत्या मामले में निष्पक्ष जांच हो : उदय भानू चिंब•

Kolkata : अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से झटका

Kolkata: Setback for Abhishek Banerjee from High Court

कोलकाता : (Kolkata) कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) को आंख के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अदालत ने उनकी याचिका भी खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य (Justice Saugata Bhattacharyya) की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि पिछली सुनवाई में अभिषेक बनर्जी को पहले कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (government-run SSKM Medical College and Hospital in Kolkata) के विशेषज्ञों से परामर्श लेने की सलाह दी गई थी। अदालत ने कहा था कि अस्पताल की रिपोर्ट मिलने के बाद ही इस मामले में फैसला किया जाएगा।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राहत देने से क्यों किया इनकार?
हालांकि, सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से अदालत को बताया गया कि वह एसएसकेएम अस्पताल नहीं जाएंगे। इसके बाद न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने उन्हें विदेश जाकर इलाज कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और पूरी याचिका खारिज कर दी। इससे पहले 20 जुलाई की सुनवाई में हाईकोर्ट ने उन्हें पहले एसएसकेएम अस्पताल से परामर्श लेने को कहा था। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने विदेश जाने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।