
नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) फिल्म अभिनेत्री खुशी कपूर (actress Khushi Kapoor) के खिलाफ आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने का आदेश देगी। अदालत ने इसके लिए यूआरएल की सूची मांगी है। जस्टिस ज्योति सिंह (Justice Jyoti Singh) की बेंच ने आज खुशी कपूर की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान खुशी कपूर के वकील आसव राजन (Khushi Kapoor’s lawyer, Asav Rajan) ने कहा कि याचिकाकर्ता हिन्दी फिल्मों की अभिनेत्री है और वो फैशन आइकॉन है। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप यूआरएल की प्रतिवादी वार सूची दीजिए। उसके बाद राजन ने यह सूची कोर्ट को उपलब्ध कराई। इस दौरान मेटा के वकील ने कहा कि इस सूची में कई फैंस पेज हैं। वे फर्जी अकाउंट नहीं हैं।
इससे पहले उच्च न्यायालय कई नामचीन हस्तियों के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा का आदेश दे चुकी है। इनमें अभिनेत्री जान्हवी कपूर (actress Janhvi Kapoor), तब्बू, क्रिकेटर युवराज सिंह, अभिषेक शर्मा, फिल्म अभिनेता और सांसद रवि किशन, कांग्रेस नेता शशि थरूर, अभिनेता अर्जुन कपूर, तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, मलयालम अभिनेता मोहनलाल, भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर, पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण, फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, बाबा रामदेव, फिल्म अभिनेत्री काजोल, फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, फिल्म अभिनेता सलमान खान, अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर (producer Karan Johar) प्रमुख हैं।
