
नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने फिल्म अभिनेत्री खुशी कपूर (film actress Khushi Kapoor) के व्यक्तित्व के अधिकारों का संरक्षण करते हुए उनके खिलाफ आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने का आदेश दिया है। जस्टिस ज्योति सिंह (bench led by Justice Jyoti Singh) की बेंच ने खुशी कपूर की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान खुशी कपूर की ओर से पेश वकील आसव राजन (Advocate Asav Rajan) ने कहा कि याचिकाकर्ता हिन्दी फिल्मों की अभिनेत्री है और वो फैशन आइकॉन है। सुनवाई के दौरान मेटा की ओर से पेश वकील ने कहा था कि इस सूची में कई फैन पेज हैं, वे फर्जी अकाउंट नहीं हैं।
इसके पहले उच्च न्यायालय ने फिल्म अभिनेत्री जान्हवी कपूर, तब्बू, क्रिकेटर युवराज सिंह, अभिषेक शर्मा फिल्म अभिनेता और सांसद रवि किशन, कांग्रेस नेता शशि थरूर, अभिनेता अर्जुन कपूर, तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, मलयालम फिल्म अभिनेता मोहनलाल, भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर, पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण, फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, बाबा रामदेव, फिल्म अभिनेत्री काजोल फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय, आंध्रप्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, फिल्म अभिनेता सलमान खान, अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था।
