
नई दिल्ली : (New Delhi) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को विवादित 2023 फिल्म ‘द केरला स्टोरी से जुड़ी कई याचिकाओं पर कार्यवाही बंद कर दी। हालांकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (Central Board of Film Certification) (CBFC) द्वारा फिल्मों के सर्टिफिकेशन को चुनौती देने से जुड़े कानूनी सवाल को खुला छोड़ दिया।
कोर्ट ने क्या कहा?
भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) (CJI) की अध्यक्षता वाली बेंच ने शुक्रवार को दर्जनों ऐसे मामलों का निपटारा किया, जो या तो कोविड-19 के दौरान दायर किए गए थे या समय बीतने के साथ बेअसर हो गए थे। ‘द केरला स्टोरी’ के सीबीएफसी सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि ये याचिकाएं अब बेअसर हो गई हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर्स, सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और विपुल अमृतलाल शाह (Sunshine Pictures Private Limited and Vipul Amrutlal Shah) की ओर से दायर तीसरी याचिका वापस ले ली गई। इस याचिका में पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार के फिल्म पर बैन लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
पाशा ने कोर्ट को क्या बताया?
पाशा ने बताया कि केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) ने फिल्म से जुड़ी एक रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि सीबीएफसी द्वारा फिल्म को सर्टिफिकेट देने के खिलाफ ऐसी याचिका दायर नहीं की जा सकती।
