
अहमदाबाद : (Ahmedabad) गुजरात के खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन (Gujarat’s Food and Drug Control Administration) (एफडीसीए) ने अगस्त महीने में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 50 दवा कंपनियों के बिक्री लाइसेंस (sales licenses of 50 pharmaceutical companies) रद्द कर दिए और गंभीर अनियमितताएं मिलने पर दो दवा निर्माण इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया। वहीं, राज्यभर से करीब 42,988 किलोग्राम संदिग्ध खाद्य पदार्थ जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 93.47 लाख रुपये है। राज्य सचिवालय में स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पानसेरिया (Health Minister Praful Panseriya) की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस कार्रवाई की समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को नकली, घटिया और अवैध रूप से बेची जा रही दवाओं व खाद्य पदार्थों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ (‘zero-tolerance’) नीति अपनाने के निर्देश दिए।
