
मुंबई : (Mumbai) महाराष्ट्र मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (Maharashtra Metropolitan Region Development Authority) (MMRDA) ने मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 के पास बने धार्मिक स्थल को जांच के बाद अनधिकृत घोषित करते हुए उसे हटाने और गिराने का निर्देश दिया है। अथॉरिटी के अनुसार निर्माण के लिए आवश्यक प्लानिंग, बिल्डिंग और अन्य वैधानिक मंजूरियां नहीं ली गई थीं।
एमएमआरडीए के अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि एयरपोर्ट की जमीन के आसपास बने धार्मिक ढ़ाचे और अन्य अनधिकृत निर्माण की शिकायतों के बाद मामले की जांच की गई। जांच में ढांचे और अन्य निर्माण से संबंधित आवश्यक आधिकारिक अनुमति नहीं मिलने की बात सामने आई। इसके बाद एमएमआरडीए ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (Mumbai International Airport Limited) (MIAL) को औपचारिक नोटिस जारी कर ढांचे को हटाने के निर्देश दिया है।
एमएमआरडीए ने एयरपोर्ट के आसपास के संवेदनशील क्षेत्र को अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण से मुक्त रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। यह ढांचा टर्मिनल-2 के अलावा वीआईपी मूवमेंट, टैक्सी पार्किंग और अन्य महत्वपूर्ण एयरपोर्ट सुविधाओं के लिए बाधक बताया जा रहा है । अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे जैसे संवेदनशील क्षेत्र के आसपास बिना मंजूरी के निर्माण से सुरक्षा, यातायात और एयरपोर्ट संचालन से जुड़ी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। ऐसे क्षेत्रों में निर्माण और भूमि उपयोग को लेकर विशेष नियामकीय प्रावधान लागू होते हैं।
पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया (Former BJP MP Kirit Somaiya) ने आज ढांचे को तत्काल हटाने के साथ-साथ इसके निर्माण के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने एमएमआरडीए और एमआईएएल से संबंधित मैनेजिंग ट्रस्टियों तथा अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है।
एमएमआरडीए और स्थानीय पुलिस प्रशासन अब ढांचे को हटाने की प्रक्रिया से जुड़े सुरक्षा और प्रशासनिक इंतजामों की समीक्षा कर रहे हैं। अधिकारियों के बीच समन्वय के बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ाए जाने की संभावना है।
