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New Delhi : हाई काेर्ट ने सीजेपी से कहा- गौरव भाटिया के खिलाफ अपलोड किए गए पोस्ट हटाएं

New Delhi: High Court tells CJP to remove posts uploaded against Gaurav Bhatia

नई दिल्ली : (New Delhi) दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने काकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janata Party) (CJP) और उसके नेता अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका (leaders Abhijeet Dipke, Saurabh Das, and Ashutosh Ranka) को भाजपा नेता और वकील गौरव भाटिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए पोस्ट को हटाने को कहा है। जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच ने काकरोच जनता पार्टी के तीनों नेताओं की ओर से पेश वकील से इस संबंध में निर्देश लेकर कोर्ट को बताने को कहा।

गौरव भाटिया (Gaurav Bhatia) ने सीजेपी के नेताओं पर दो करोड़ का हर्जाना और उनके खिलाफ किए गए सोशल मीडिया पर पोस्ट पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है। गौरव भाटिया ने आरोप लगाया है कि सीजेपी और उसके नेताओं ने एआई जनित ग्राफिक्स में स्वतंत्र भारद्वाज के बारे में गलत तथ्य उनके नाम से जोड़ दिए हैं।

भारद्वाज पर सीजेपी कार्यकर्ता के पिता के साथ मारपीट करने का आरोप है। पोस्ट में कहा गया था कि गौरव भाटिया ने स्वतंत्र भारद्वाज को दिमागी नक्सल कहा था। सौरभ दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ग्राफिक शेयर किया था। गौरव भाटिया (Gaurav Bhatia) ने सौरव दास (Saurabh Das) पर आरोप लगाया कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कोर्ट को लेकर भी अनर्गल पोस्ट करते रहते हैं।

याचिका में कहा गया है कि सौरव दास ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की आलोचना की थी और केजरीवाल के मामले की सुनवाई से हटने को कहा था। सौरव दास ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश रचने के आरोपी उमर खालिद के पक्ष में भी बोला था। ऐसा करना न्यायिक कार्यवाही में दखल देना है।