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Firozabad : फिरोजाबाद में मासूम बालक की पटक – पटक कर हत्या के दोषी को मिला मृत्यदंड

Firozabad: Man sentenced to death for thrashing innocent boy to death in Firozabad

रिश्ते की भाभी से शादी करने की जिद में की थी मासूम की हत्या
फिरोजाबाद : (Firozabad)
उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में एक युवक ने रिश्ते की भाभी से शादी करने की जिद में उसके मासूम बालक आरव की जमीन पर पटक – पटक कर हत्या की दी। इस प्रकरण के महज 40 दिन बाद न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है। न्यायालय ने हत्या के दोषी मृतक मासूम बालक के रिश्ते के चाचा विराज उर्फ जितेंद्र को फांसी की सजा सुनाई है।

थाना अरांव क्षेत्र अन्तर्गत रहने वाली रति का विवाह वर्ष 2024 में बदायूं निवासी सुमित कुमार से हुआ था। पति से विवाद के बाद वह अपने मायके आ गई थी। 30 मई को रति अपने डेढ़ वर्षीय बेटे आरव के साथ थाना शिकोहाबाद क्षेत्र अन्तर्गत यादव कालोनी निवासी अपने एक रिश्तेदार के यहां थी, तभी महिला के रिश्ते का देवर विराज उर्फ जितेंद्र पाठक वहां पहुंच गया। विराज टॉफी दिलाने के बहाने बच्चे आरव को अपने साथ ले गया और रास्ते में मासूम आरव की जमीन पर पटक – पटक कर जघन्य हत्या कर दी थी। हत्या के बाद मासूम के शव को फेंककर वह भाग गया था। दोषी अपनी भाभी रति से शादी करने का दवाब बना रहा था। इसी के चलते उसने उसके मासूम बेटे की हत्या की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हत्यारोपित विराज उर्फ जितेन्द्र पुत्र विजेन्द्र पाल निवासी शेखूपुर थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं को उसी रात मुठभेड़ में दोनों पैरों में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जांचोपरांत महज 6 दिन में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मुकदमे की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ बब्बू सारंग (Sessions Judge Dr. Babbu Sarang) की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि न्यायालय में 13 गवाहों ने गवाही दी। सीसीटीवी फुटेज के साथ कई अहम साक्ष्य भी न्यायालय में पेश किए गए। न्यायालय ने बृहस्पतिवार को हत्यारोपित विराज उर्फ जितेंद्र को दोषी करार किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि शुक्रवार को न्यायालय ने दोषी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को मृत्यदंड (फांसी) की सजा सुनाई है।

सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज हुआ था वायरल

मासूम बालक आरव की हत्या दोषी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक ने जघन्य रूप से की थी। दोषी ने महज 27 सैकेंड में घटना को अंजाम दिया। उसने मासूम बालक को बेरहमी से जमीन पर लगातार 8 बार पटका। जिससे उसकी मौत हो गई और फिर शव को घर के दरवाजे पर फेंककर भाग गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।