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New Delhi : आईटीआर दाखिल करने के आखिरी तीन दिन, 31 जुलाई के बाद लगेगी लेट फीस

New Delhi: Last three days to file ITR; late fees will apply after July 31

नई दिल्ली : (New Delhi) आकलन वर्ष 2026-27 यानी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न आईटीआर फाइल करने के लिए अब सिर्फ 3 दिनों का समय बचा है। आम करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2026 है। वहीं, बिजनेस क्लास (ITR-3 and ITR-4) के कुछ करदाताओं के लिए यह 31 अगस्त, 2026 है।

आयकर विभाग ने बुधवार को ‘एक्स’ पर जारी पोस्ट में कहा कि आईटीआर की डेडलाइन चूकना ‘हिट विकेट’ (hit wicket) होने जैसा है, जिसे आसानी से टाला जा सकता है। देर से आयकर रिर्टन भरने पर लगने वाली फीस और ब्याज से बचें, जल्दी आईटीआर फाइल करके इसे ‘फ्री हिट’ में बदलें। विभाग ने कहा कि आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-2, 31 जुलाई, 2026 से पहले मिला लें और अपना रिर्टन http://incometax.gov.in पर फाइल कर दें।

विभाग के मुताबिक अगर आप 31 जुलाई तक आईटीआर भरने से चूक जाते हैं तो 31 दिसंबर तक जुर्माना भरकर ‘बिलेटेड रिटर्न’ (belated return) फाइल कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको लेट फीस देनी होगी। आईटीआर आपकी पूरी आय, निवेश और वित्तीय लेन-देन का आधिकारिक रिकॉर्ड होता है।

उल्लेखनीय है कि अगर किसी व्यक्तिगत करदाता की सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तब उसे 5 हजार रुपये की लेट फीस देनी होगी। अगर करदाता की सलाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में एक हजार रुपये भरने होंगे।