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New Delhi : जी एंटरटेनमेंट पर चला सेबी का हंटर

New Delhi: SEBI cracks down on Zee Entertainment

नई दिल्ली : (New Delhi) मार्केट रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India) (सेबी) ने नियमों के उल्लंघन के मामले में जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड (Zee Entertainment Enterprises Limited) (जेडईईएल), कंपनी के सीईओ पुनीत गोयनका और एस्सेल ग्रुप के संस्थापक एवं मानद चेयरमैन सुभाष चंद्रा (CEO Punit Goenka, and Essel Group founder and Chairman Emeritus Subhash Chandra) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सेबी ने तीनों पर जुर्माना लगाने के साथ ही सिक्योरिटी मार्केट में कारोबार करने पर रोक लगा दी है।


सेबी के आदेश के अनुसार, जी एंटरटेनमेंट दो महीने तक शेयर बाजार में किसी भी तरह का लेनदेन नहीं कर सकेगी। वहीं, पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा पर 12 महीने तक सिक्योरिटी मार्केट में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।नियामक ने कंपनी और दोनों अधिकारियों पर कुल 1.48 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें जी एंटरटेनमेंट पर 30 लाख रुपये, पुनीत गोयनका पर 58 लाख रुपये और सुभाष चंद्रा पर 60 लाख रुपये का दंड शामिल है।

आडिट रिपोर्ट में सामने आई गड़बड़ी
सेबी ने यह कार्रवाई वर्ष 2018-19 की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई अनियमितताओं की जांच के बाद की है। ऑडिट में कंपनी की कुछ अचल संपत्तियों के मूल दस्तावेज (टाइटल डीड) गायब होने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद सेबी ने लिस्टिंग नियमों और धोखाधड़ी रोकथाम संबंधी प्रावधानों के तहत जांच शुरू की।

चार कंपनियों ने लिया 726 करोड़ का कर्ज
जांच में सेबी को पता चला कि एस्सेल ग्रुप की चार कंपनियों ने दिसंबर 2016 में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल) (Indiabulls Housing Finance Limited) से करीब 726 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। इस प्रक्रिया में एस्सेल होम प्राइवेट लिमिटेड को सह-उधारकर्ता बनाया गया था।

शेयरहोल्डर्स से नहीं ली गई मंजूरी
सेबी के अनुसार, कर्ज लेने वाली कंपनियों का संबंध कई कॉर्पोरेट परतों के माध्यम से प्रमोटर परिवार से जुड़ा हुआ था। जांच में यह भी सामने आया कि कर्ज की सुरक्षा के लिए जी एंटरटेनमेंट की हैदराबाद स्थित संपत्ति के दस्तावेज जमा किए गए, लेकिन इसके लिए कंपनी के बोर्ड, ऑडिट कमेटी और शेयरहोल्डर्स की आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई थी।

कंपनी और बोर्ड को थी पूरे मामले की जानकारी
नियामक ने कहा कि कंपनी प्रबंधन और बोर्ड को भी इस बंधक प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं थी। नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए सेबी ने जी एंटरटेनमेंट और उसके शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ बाजार प्रतिबंध और आर्थिक दंड की कार्रवाई की है।