
आतंकी हाफिज सईद-लखवी समेत छह पर कसेगा शिकंजा, इंटरपोल जारी करेगा समन
मुंबई : (Mumbai) मुंबई पुलिस ने 26/11 आतंकी हमलों के मामले में पाकिस्तान में रह रहे छह फरार आरोपियों के खिलाफ इंटरपोल के माध्यम से अदालत के समन या वारंट तामील कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपर्क किया है। इनमें लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और जकी-उर-रहमान लखवी (Lashkar-e-Taiba founder Hafiz Saeed and Zaki-ur-Rehman Lakhvi) भी शामिल हैं। इस कदम से आरोपियों की गैर-मौजूदगी में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो सकता है।
गृह मंत्रालय से मांगी गई मदद
26/11 मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत में शुक्रवार को विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम (Special Public Prosecutor Ujjwal Nikam) ने पुलिस की ओर से अंतरिम रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि फरार आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा आदेश की तामील के लिए जरूरी कार्रवाई करने का अनुरोध गृह मंत्रालय से किया गया है।
तीन अगस्त को मिला जवाब
निकम ने अदालत को बताया कि गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर पाकिस्तान में रह रहे आरोपियों के खिलाफ इंटरपोल के माध्यम से उद्घोषणा आदेश की तामील कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने कहा कि तीन अगस्त को मंत्रालय ने पुलिस की अपील स्वीकार कर ली थी और मामले की स्थिति बताने के लिए समय मांगा था।
गैर-मौजूदगी में चल सकता है मुकदमा
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Indian Penal Code) की धारा 356 के तहत ऐसे घोषित अपराधियों के खिलाफ उनकी गैर-मौजूदगी में भी आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हैं और जिनकी तत्काल गिरफ्तारी की संभावना नहीं है। इसी प्रावधान के तहत 26/11 मामले में फरार आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है।
छह आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा आदेश
अदालत ने हाफिज सईद, जकी-उर-रहमान लखवी के अलावा साजिद मीर, अबू अलकामा, आसिम उर्फ अबू कहफा और मेजर अब्दुर रहमान पाशा के खिलाफ उद्घोषणा आदेश जारी किए थे। सभी आरोपी पाकिस्तानी नागरिक हैं और फिलहाल भारतीय जांच एजेंसियों की गिरफ्त से बाहर हैं।
