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Mumbai : दिशा सालियान मौत मामले की जांच सीबीआई करेगी, मुंबई हाईकोर्ट का आदेश

Mumbai: CBI to investigate Disha Salian's death case, Mumbai High Court orders

मुंबई : (Mumbai) दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत (death of Disha Salian) का मामला एकबार फिर चर्चाओं में है। मुंबई हाईकोर्ट ने इस बहुचर्चित मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) (CBI) को सौंपने का निर्देश दिया है। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश जारी किया।

दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक ऊंची इमारत से गिरने के कारण मौत हो गई थी। वह दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (actor Sushant Singh Rajput) की पूर्व मैनेजर थीं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कुछ दिन पहले दिशा की मौत के कारण दोनों मामलों को लेकर पिछले कई वर्षों से तरह-तरह के सवाल और दावे सामने आते रहे हैं।

दिशा सालियान की मौत की परिस्थितियों को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए उनके पिता सतीश सालियान ने मुंबई पुलिस की जांच पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने जांच में कथित खामियों का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने और मामले की नए सिरे से जांच कराने की मांग को लेकर अदालत का रुख किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस की जांच प्रक्रिया को लेकर भी महत्वपूर्ण सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि यदि किसी संज्ञेय अपराध की शिकायत प्राप्त होती है तो पुलिस के लिए नियमानुसार एफआईआर दर्ज कर जांच करना आवश्यक है। अदालत ने यह भी कहा कि प्राथमिक जांच के माध्यम से यह स्पष्ट किया जा सकता था कि कोई अपराध हुआ है या नहीं।

अदालत ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि पिछले छह वर्षों से जांच चलने के बावजूद पुलिस ने केवल आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) (CrPC) की धारा 174 के तहत आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (accidental death report) (ADR) के आधार पर जांच की। अदालत ने कहा कि इस तरह की जांच की कानूनी सीमाएं हैं।

अदालत ने पुलिस से यह भी सवाल किया कि अबतक की गई जांच क्या व्यर्थ साबित हुई है। साथ ही, अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस द्वारा पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट को मृतका के पिता अदालत में चुनौती दे सकते हैं।

इस बीच, हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को तत्काल एफआईआर दर्ज करने और दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान (Disha Salian’s father, Satish Salian) का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद दिशा सालियान मौत मामले की जांच को नया मोड़ मिल गया है।