
मुंबई : (Mumbai) मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने ‘इधियम मुरली’ (‘Idhayam Murali’) फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने की हरी झंडी दे दी है। हालांकि, निर्देशक सुधा कोंगाड़ा ने अपनी पुरानी फिल्म ‘परशक्ति’ (Parashakti) के बकाया पैसों को लेकर इसकी रिलीज रोकने की कोशिश की थी। उनका दावा है कि डॉन पिक्चर्स (Dawn Picture) पर उनके 8.39 करोड़ रुपये बकाया हैं, लेकिन अदालत ने साफ किया कि इस पैसों के मामले में अभी और कानूनी पड़ताल की जरूरत है। इसलिए फिलहाल फिल्म की रिलीज पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। कोर्ट में डॉन पिक्चर्स ने भी अपना पक्ष रखा। कंपनी का कहना था कि सुधा कोंगाड़ा को ‘परशक्ति’ के लिए उनका पूरा भुगतान पहले ही कर दिया गया था। उन्होंने यह भी दलील दी कि एक एडवांस मिलने के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस बदल लिया था। इसके अलावा, ‘परशक्ति’ की शूटिंग के दौरान हुई पायरेसी और कानूनी लड़ाइयों की वजह से हुए नुकसान का भी जिक्र किया गया। कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, लेकिन अथर्व अभिनीत फिल्म ‘इधियम मुरली’ (Atharvaa-starrer ‘Idhayam Murali’) अपनी तय तारीख पर रिलीज होगी।
