
नई दिल्ली : (New Delhi) इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है। आयकर रिटर्न (Income Tax Returns) (ITRs) दाखिल करने की अंतिम तारीख बेहद नजदीक है। वित्त वर्ष 2025-26 (assessment year 2026-27) के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तय है। आईटीआर फाइल करने के लिए अब सिर्फ छह दिन ही बचे हैं।
आयकर विभाग ने शनिवार को एक्स पोस्ट में कहा कि आखिरी समय का इंतजार न करें, आकलन वर्ष 2026–27 के लिए अपना आईटीआर-1 और आईटीआर-2, 31 जुलाई, 2026 से पहले फाइल करें। विभाग ने कहा कि http://incometax.gov.in पर जाकर अपना आयकर रिटर्न (Income Tax Return) (ITR) बिना किसी जुर्माने के दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से पहले दाखिल करें।
आयकर विभाग ने कहा कि अधिकांश वेतनभोगी और व्यक्तिगत करदाताओं को 31 जुलाई की अंतिम तिथि और समय से बचने के लिए आधिकारिक इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना रिटर्न जरूर दाखिल कर लेना चाहिए। अगर आप 31 जुलाई की अंतिम समय-सीमा को चूक जाते हैं, तो आपके पास बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का विकल्प रहता है, लेकिन इसमें देरी करने पर आपको जुर्माना, अतिरिक्त ब्याज और कई टैक्स लाभ गंवाने पड़ सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि आयकर अधिनियम (Income Tax Act), 1961 की धारा 139(4) के अंतगर्त, जो टैक्स टैक्सपेयर्स नियत तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते, वे 31 दिसंबर 2026 तक या असेसमेंट प्रक्रिया पूरी होने से पहले अपना बिलेटेड रिटर्न जमा कर सकते हैं।
