
नई दिल्ली : (New Delhi) दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India) (ट्राई) ने आज उपयोगिता, कूरियर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की कंपनियों के सेवा और लेन-देन कॉल के लिए 1601 सीरीज़ नंबरों का चरणबद्ध क्रियान्वयन शुरू किया है। यह व्यवस्था बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र तथा सरकारी संस्थाओं के लिए पहले से लागू 1600 सीरीज से अलग होगी, ताकि वित्तीय कॉल और अन्य सेवा कॉल में भ्रम न हो।
ट्राई ने बताया कि बीएफएसआई क्षेत्र में 1600 सीरीज (‘1600’ series in the BFSI sector) के व्यापक उपयोग से मिले अनुभव के आधार पर अब अन्य क्षेत्रों में भी भरोसेमंद नंबरिंग ढांचा लागू किया जा रहा है। पहले चरण में बिजली, पानी, गैस, एलपीजी वितरण जैसी उपयोगिता सेवाओं और कूरियर व लॉजिस्टिक्स कंपनियों को शामिल किया गया है।
निर्देश के अनुसार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 90 दिनों के भीतर पात्र संस्थाओं का ऑनबोर्डिंग पूरा करना होगा। नंबर सीधे पात्र संस्थाओं को दिए जाएंगे, किसी मध्यस्थ या एग्रीगेटर को नहीं। इन नंबरों का उपयोग केवल सेवा और लेन-देन कॉल के लिए किया जा सकेगा, प्रचारात्मक कॉल के लिए नहीं।
ट्राई ने कहा कि इस व्यवस्था से धोखाधड़ी करने वालों पर अंकुश लगेगा, जो सामान्य 10 अंकों वाले नंबरों से खुद को वैध कंपनियों का प्रतिनिधि बताकर उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं। अलग पहचान वाले नंबरों से उपभोक्ताओं को असली सेवा कॉल पहचानने में आसानी होगी और भरोसा मजबूत होगा।
