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New Delhi : केंद्र ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ निर्यात पर विंडफॉल टैक्स घटाया, नई दरें लागू

New Delhi: The central government has reduced the windfall tax on petrol, diesel, and ATF exports, with new rates coming into effect.

नई दिल्ली : (New Delhi) केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (aviation turbine fuel) (ATF) के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर (windfall) टैक्स में कटौती की है। नई दरें 14 अगस्त से प्रभावी हो गई हैं।

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स को पूरी तरह खत्म यानी ‘जीरो’ कर दिया गया है, जबकि डीजल और जेट फ्यूल पर शुल्क में राहत दी गई है। अधिसूचना के अनुसार डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दर अब 25.5 रुपये प्रति लीटर से घटकर 24 रुपये प्रति लीटर हो गई है।

वहीं, विमान ईंधन के निर्यात पर एसएईडी को घटाकर अब पहले के 22 रुपये प्रति लीटर के मुकाबले 19.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। साथ ही पेट्रोल निर्यात (petrol exports) पर शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। इससे पहले यह 3.5 रुपये प्रति लीटर था।

वित्त मंत्रालय ने जारी अधिसूचना में कहा कि शुल्क में संशोधन 14 अगस्त से प्रभावी होंगे। मंत्रालय ने कहा कि घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पश्चिम एशिया में जारी मौजूदा संकट के बीच ईंधन की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए अप्रत्याशित लाभ कर लगाया गया था।

उल्लेखनीय है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने 27 मार्च को डीजल और एटीएफ पर निर्यात शुल्क लगाया था। पेट्रोल के निर्यात पर भी 16 मई से यह शुल्क लगाया गया था। सरकार की ओर से हर पखवाड़े इसकी समीक्षा की जाती है।